टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी राहत की खबर है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने फॉर्म 15CA/15CB को मैनुअल फॉर्मेट में जमा करने की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया है. इन पेपर्स का इस्तेमाल विदेश में पैसा भेजने के लिए किया जाता है.
CBDT ने ये फैसला नए ई-पोर्टल में आ रही लगातार दिक्कतों की वजह से किया है. आपको बता दें कि फॉर्म 15CA/15CB को मैनुअल फॉर्मेट में सबमिट करने की डेडलाइन को पहले बढ़ाकर 30 जून, 2021 किया गया था, फिर इसे दोबारा बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दिया गया. अब एक बार फिर इसकी डेडलाइन को बढ़ाकर 15 अगस्त, 2021 कर दिया गया है.
मतलब टैक्सपेयर्स अब ये दोनों फॉर्म मैनुअल फॉर्मेट में ऑथराइज्ड डीलर्स के पास 15 अगस्त, 2021 तक जमा कर सकते हैं. CBDT ने कहा है कि ऑथराइज्ड डीलर्स इन फॉर्म्स को 15 अगस्त तक स्वीकार करें. CBDT ने कहा कि डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर जेनरेट करने के लिए दोनों फॉर्म्स को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा बाद में दी जाएगी.
फॉर्म 15CA रेमिटर का डेक्लेरेशन होता है, यानी जो पेमेंट कर रहा है वो ये बताता है कि वो किसे और किस खाते में पैसों को भेज रहा है. जिसका इस्तेमाल पेमेंट्स की जानकारी इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, जो कि नॉन रेजिडेंट रेसिपेंट्स के लिए टैक्सेबल होती है. फॉर्म 15CB और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट रेमिटर को देता है, जिसमें अमाउंट से लेकर उस पर कितना टैक्स लग रहा है सभी तरह की जानकारियां होती हैं. इस सर्टिफिकेट में लिखा होता है कि किस तरह का टैक्स लगा है और कितनी दर से टैक्स लगा है. इसी 15CB की जानकारियों के साथ Form 15CA फाइल किया जाता है. किसी भी विदेशी पेमेंट या रेमिटेंस के लिए ऑथराइज्ड कॉपी देने से पहले टैक्सपेयर्स को 15CB फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 15CA ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है.