सुप्रीम कोर्ट ने ICSE द्वारा आयोजित परीक्षा भी रद्द करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने ICSE द्वारा आयोजित परीक्षा भी रद्द करने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने ICSE द्वारा आयोजित परीक्षा भी रद्द करने का आदेश दिया है. ICSE ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हम परीक्षा रद्द करने के लिए सहमत हैं. महाराष्ट्र राज्य ने बॉम्बे HC को बताया है कि वे परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते. इसलिए अब ICSE बोर्ड की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई है. इसमें आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली का पालन होगा. हालांकि ICSE ने बाद में परीक्षा देने का विकल्प नहीं रखा है. सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को आदेश पारित करना चाहिए कि इस मामले के बारे में मामला SC में आना चाहिए न कि हाईकोर्ट में.

जुलाई महीने में बोर्ड की बची हुई परीक्षाएं होनी थीं, जिसके खिलाफ अभिभावकों की ओर से याचिकाएं डाली गई थी. इसमें कहा गया था कि कोविड-19 के संक्रमण के बीच बोर्ड को ये परीक्षाएं रद्द कर देनी चाहिए. बता दें कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) ने कुछ समय पहले ही 10वीं और 12वीं के बचे हुए पेपर्स की परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी किया था. ये परीक्षाएं जुलाई में होने वाली थीं. टाइम टेबल के अनुसार, ICSE बोर्ड की परीक्षा 1 जुलाई से 14 जुलाई तक संचालित होनी थीं. लेकिन इन परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है, यानी परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी.

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